पांवटा साहिब: (श्यामलाल पुंडीर)पांवटा नगर परिषद के कांग्रेसी पार्षदों के इस्तीफे की खबर से राजनीतिक गलियारों में खलबली मच गई है यह इस्तीफा सरकार से नाराज चल रहे वार्ड नंबर आठ के पार्षद डॉक्टर रोहताश नागिया की ओर से मेल मे सभी पार्षदों के इस्तीफे की बात लिखी है। जो मेल अतिरिक्त उपायुक्त लायक राम वर्मा भेजा गया है। हालांकि बाकी कांग्रेस पार्षद इससे सहमत है या नहीं। इस्तीफे में यह भी कहा गया है कि अगर 48 घंटे में उनकी बात नहीं सुनेंगे तो इस्तीफा दे देंगे लेकिन अब यह समय भी खत्म हो गया है अब कांग्रेसी पार्षदों के भीतर क्या चल रहा है यह तो आने वाला समय ही बताएगा ?
लेकिन राजनैतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है और कांग्रेस के पार्षदों सहित कांग्रेस पार्टी में खलबली मच गई है अब देखना है इस पर कांग्रेस की पार्षदों की क्या प्रतिक्रिया आती है। इस मामले के बाद कांग्रेस पार्षदों की गुटबाजी और कांग्रेस पार्टी के भीतर चल रही अंदरूनी कलह भी सड़क पर आ गई है।

अतिरिक्त उपायुक्त लायक राम वर्मा को भेजे गए मेल में कहा गया है कि नगर परिषद के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन को अपनी ही कांग्रेस सरकार बचाने का प्रयास कर रही है। जबकि इस नगर परिषद पर भ्रष्टाचार के कई आरोप लगे हैं।
इसके बाद कार्यकारी अधिकारी ने भी उपायुक्त रिप्लाई भेज दिया है जिसमें कहा गया आपके कार्यालय से प्राप्त मेल दिनांक 6 फरवरी, 2025 जो कि आपके कार्यालय को प्राप्त हुई हैं के सन्दर्भ में यह कहना हैं कि नगर पालिका परिषद पॉवटा साहिब द्वारा 12-02-2021 को राष्ट्रीय उच्च मार्ग बद्रीपुर चौक से वाई प्वाट तक सन फार्मा कम्पनी के द्वारा लगाई गई रेलिगं को राष्ट्रीय उच्च मार्ग विभाग के सहायक अभियन्ता के कार्यालय पत्र संख्या PW/NH/DKSD/for lane / 2020-21-930-932 दिनांक 12/02/2021 को परिषद को आदेश जारी किये गये कि राष्ट्रीय उच्च मार्ग को चौड़ा किया जाना हैं तथा सड़क के बीचो-बीच लगी रेलिंग को तुरन्त हटाया जाए तथा नगर परिषद पॉटा साहिब
द्वारा सहायक अभियन्ता के आदेशों का पालन करते हुए राष्ट्रीय उच्च मार्ग में लगी
रेलिंग को हटाने की कार्यवाही करते हुए लगई गई रेलिंग को उखाडी गई, तथा नगरपरिषद पॉवटा साहिब द्वारा इस रेलिगं को मु० 2,10,000/-रू0 में कबाडी को बेंच दी गई तथा इससे प्राप्त राशि को नगर परिषद कोष में जमा करवा दी गई थी। उसके बाद बैचि गई रेलिंग कि शिकायत किसी व्यक्ति के द्वारा जांच
अधिकारी राज्य सतर्कता एंव भ्रष्टाचाररोधी ब्यूरा, नहान को दी गई तथा राज्य सर्तकता एव भ्रष्टाचार रोधी ब्यूरा के द्वारा जो-जो भी कागजात मांगे गए।
उपलब्ध करा दीये गये थे तथा राज्य सर्तकता एंव भ्रष्टाचार रोधी ब्यूरा विभाग द्वारा इस पर क्या निर्णय लिया गया इससे सम्बन्धित उक्त विभाग द्वारा नगर परिषद पॉवटा साहिब को कोई भी आदेश जारी नही किये गये हैं जिस पर नगर परिषद कोई कार्यवाही अम्ल मे ला सके।
यह हैं आपके कार्यालय के पत्र/मेल के अनुसार श्री रोहताश नागिया पाषर्द
वार्ड न0-8 के द्वारा मांग की जा रही हैं कि नगर परिषद पॉवटा साहिब के वर्तमान
अध्यक्ष व उपाध्यक्ष को पद से हटाया जाए, परन्तु हिमाचल प्रदेश अधिनियम, 1994 की धारा 18 में सदस्यों को हटाने के सम्बन्ध में राज्य सरकार की शक्ति अनुसार किसी भी सदस्य को तब तक पद से नही हटाया जाता हैं जब तक अधिसूचित नही किया जाएगा व सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी द्वारा जो अतिरिक्त उपयुक्त की पक्ति से नीचे का न हो
मामले की जांच न कर ली गई हो और सम्बन्धित सदस्य को सूनवाई का युक्तियुक्त अवसर न दिया गया हो ।

