सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश के 6 बागी विधायकों की अयोग्यता पर रोक लगाने की मांग को खारिज कर दिया है। साथ ही 6 मई तक हिमाचल प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव पर भी रोक लगा दी है।
जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने हिमाचल
विधानसभा स्पीकर और सेक्रेटरी को नोटिस देकर इस मामले पर 14 दिन में जवाब मांगा है। अगली सुनवाई 6 मई को होगी।
7 मई को जारी होना था 6 पर बाइपोल का नोटिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद हिमाचल में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के विधानसभा उप चुनाव कराने के आदेशों पर रोक लग गई है।
