Breaking
Thu. Jul 23rd, 2026

हिमाचल में अब मनोनीत सदस्य, निर्वाचित सदस्यों के साथ ही लेगे शपथ

हिमाचल में अब मनोनीत सदस्य, निर्वाचित सदस्यों के साथ ही लेगे शपथ
Oplus_0

शिमला : हिमाचल प्रदेश में शहरी निकायों के चुनाव अधिसूचित होने के बाद अब
मतदाता सूचियों में कोई परिवर्तन
नहीं होगा। प्रदेश सरकार ने
सोमवार को मंत्रिमंडल की बैठक
में हिमाचल प्रदेश नगरपालिका
चुनाव नियम- 2015 में संशोधन
को स्वीकृति दी गई।

ऐसे में अब चुनाव अधिसूचित के
बाद न तो मतदाता सूचियों में नाम
जुड़ेगा और न ही नाम को हटाया
जा सकेगा। नियम-9 में वार्डों के
अंतिम प्रकाशन के लिए एक
मानक प्रारूप लागू किया गया है।

इसके अतिरिक्त नियम- 35 (3) में संशोधन कर चुनाव कार्यक्रम अधिसूचित करने का अधिकार अब उपायुक्त के बजाय राज्य चुनाव आयोग को दिया गया
है। अभी जिला उपायुक्तों की ओर
से नियमों को अधिसूचित किया
जाता है। आयोग की ओर से नामांकन पत्र भरने की अंतिम तिथि से कम से
कम सात दिन पूर्व अधिसूचना
जारी की जाएगी।

नियम-88 में संशोधन कर मनोनीत सदस्यों को निर्वाचित सदस्यों के साथ ही
संविधान की शपथ लेने की अनुमति दी गई है।

Related Post