अब दुकानों पर दुकानदारों को ढाबे, रेहड़ी आदि पर अपने नाम नही लिखने होगे। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार के उस आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज सुनवाई की। जिसमें मार्ग पर भोजनालयों को मालिकों के नाम प्रदर्शित करने की आवश्यकता है।
अदालत ने सरकार के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। इसमें कहा गया कि दुकान मालिकों को अपनी दुकानों के सामने अपना नाम या पहचान दिखाने की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के लिए अगली तारीख 26 जुलाई तय की है.
