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PWD मंत्री को फैमिली कोर्ट से झटका : पत्नी को हर महीने देने होगें 4 लाख

PWD मंत्री को फैमिली कोर्ट से झटका : पत्नी को हर महीने देने होगें 4 लाख

राजस्थान : उदयपुर में फैमिली कोर्ट 3 ने शुक्रवार को हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के पुत्र

और वर्तमान सरकार में पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह को अपनी पत्नी सुदर्शना कुमारी को अंतरिम भरण के रूप में केस चलने पर चार लाख रुपये प्रतिमाह देने होंगे।

मंत्री विक्रमादित्य सिंह की पत्नी राजसमंद की आमेट रियासत से संबंध रखती हैं और उन्होंने अक्टूबर 2022 को घरेलू हिंसा एक्ट के तहत अपने पति के खिलाफ कोर्ट में परिवार पेश किया था।

सुदर्शना कुमारी की ओर से अंतरिम भरण पोषण के लिए परिवाद अधिवक्ता भंवर सिंह देवड़ा द्वारा प्रस्तुत किया गया था।विक्रमादित्य और सुदर्शना कुमारी की शादी जयपुर में वर्ष 2019 के मार्च महीने में हुई थी।

शादी के बाद से ही पति-पत्नी के बीच अनबन चलती रही. सुदर्शना ने ससुराल पक्ष पर परेशान करने का आरोप लगाते हुए कोर्ट में परिवाद दायर किया था।
उनकी शादी 8 मार्च 2019 को राजसमंद के आमेट रियासत की राजकुमारी सुदर्शना सिंह चुंडावत से हुई थी

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