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Thu. Apr 9th, 2026

कॉलेज में यौन उत्पीड़न पर कहां करवाए छात्राएं शिकायत

कॉलेज में यौन उत्पीड़न पर कहां करवाए छात्राएं शिकायत

श्री गुरु गोबिंद सिंह जी राजकीय महाविद्यालय पाँवटा साहिब की आंतरिक कमेटी(Internal Committee) तथा महिला विकास प्रकोष्ठ (Women Development Cell ) द्वारा कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न, निवारण, निषेध एवं निदान अधिनियम, 2013 विषय पर एक व्याख्यान का आयोजन करवाया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कार्यवाहिका प्राचार्या डॉ0 ऋतु पंत ने की तथा महाविद्यालय की आंतरिक कमेटी की संयोजिका प्रोफेसर विम्मी रानी ने इस विषय पर विस्तृत व्याख्यान दिया।

प्रो0 विम्मी ने छात्राओं को बताया कि इस अधिनियम के अनुसार किस- किस प्रकार का व्यवहार या आचरण यौन उत्पीड़न कहलाता है तथा साथ ही यह भी कहा कि यौन उत्पीड़न होने पर उन्हें महाविद्यालय की आंतरिक समिति के समक्ष अपनी शिकायत दर्ज करवानी चाहिए। उन्होने यह भी बताया कि उनकी इस प्रकार की शिकायतों को गुप्त रखकर ही उनका समाधान किया जाता है, इसलिए शिकायत दर्ज करवाने में किसी प्रकार के संकोच की आवश्यकता नहीं है, किन्तु यदि शिकायत झूठी पायी जाती है तो शिकायत-कर्ता पर भी कार्यवाही हो सकती है।
इसके अतिरिक्त अपने व्याख्यान उन्होने पोस्को(Protection of Children Against Sexual Offence) एक्ट- यौन अपराधों के खिलाफ बच्चों की सुरक्षा अधिनियम पर भी विस्तार से चर्चा की । प्राचार्या डॉ0 ऋतु पंत ने अपने अभिभाषण में आयोजक समितियों को इस कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए बधाई देते हुए सभी छात्र एवं छात्राओं को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहने का परामर्श दिया। राष्ट्रगान के साथ कार्यक्रम का समापन किया गया। इस कार्यक्रम में प्राचार्या डॉ0 ऋतु पंत, प्रो0 विम्मी रानी, प्रो0 तनु चंदेल, डॉ0 उषा जोशी, प्रो0 प्रतिभा, प्रो0 दीपक तथा अन्य स्टाफ सदस्य मौजूद रहे I

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