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पांवटा में 8 किलोमीटर के दायरे में निर्माण के लिए स्वीकृति जरूरी

पांवटा में 8 किलोमीटर के दायरे में निर्माण के लिए स्वीकृति जरूरी

नाहन 13 सितम्बर। पांवटा साहिब विशेष क्षेत्र विकास योजना (साडा) की बैठक आज यहां उपायुक्त एवं अध्यक्ष साडा सुमित खिमटा की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में अनाधिकृत निर्माण व भवनों के बिजली व पानी के कनेक्शन काटने को लेकर संबंधित विभाग ने विस्तारपूर्वक चर्चा की।
उपायुक्त ने कहा कि वर्ष 2022 से बिजली विभाग को बिजली का कनेक्शन उपलब्ध करवाने के लिये नगर नियोजन व साडा से अनापत्ति प्रमाण प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार जल जीवन मिशन में भी पानी के कनेक्शन के लिये किसी प्रकार के अनापत्ति प्रमाण की जरूरत नहीं है। नगर नियोजन विभाग ने कहा कि आठ प्लाट अथवा 2500 वर्गफुट भूमि जहां किसी भी प्रकार का निर्माण किया जाना हो, वहां रास्ते तथा पार्क की सुविधा होना जरूरी है और साडा इसपर लगातार नजर बनाए हुए है।

साडा ने बैठक में अवगत करवाया कि अनाधिकृत तौर पर किये जा रहे निर्माण में बिना एनओसी के बिजली व पानी के कनेक्शन उपलब्ध करवाए जाने से इस प्रकार के निर्माण को प्रोत्साहन मिल रहा है और साडा किसी प्रकार की कार्रवाई करने में असमर्थ है।
बैठक की कार्यवाही का संचालन सहायक नगर नियोजक साडा सोनिका पठानिया ने किया। उन्होंने अवगत करवाया कि पांवटा साहिब का लगभग आठ किलोमीटर परिधि का क्षेत्र नगर नियोजन के अंतर्गत आता है और इस क्षेत्र में किसी प्रकार के निमार्ण की स्वीकृति साडा से लेना अनिवार्य है। उन्होंने कहा हालांकि नगर नियोजन अधिनियम में किसी भी अनाधिकृत निर्माण को सील करने अथवा डेमोलिशन का प्रावधान निहित है। उन्होंने विभिन्न विभागों को जारी राशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध करवाने को कहा।
अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी एल.आर. वर्मा, एसडीएम पांवटा साहिब गुुंजीत चीमा सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी बैठक में उपस्थित रहे।

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