‘सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है…’ इस
बयान से जुड़े मानहानि केस में राहुल गांधी को
सूरत कोर्ट ने गुरुवार को दोषी करार दिया। इस
फैसले के 27 मिनट बाद कोर्ट ने उन्हें 2 साल
की जेल और 15 हजार का जुर्माना भी लगाया।
इसके कुछ देर बाद कोर्ट ने उन्हें जमानत भी दे
दी। साथ ही सजा को 30 दिन के लिए स्थगित
कर दिया। सुनवाई के दौरान राहुल कोर्ट में मौजूद
रहे।
राहुल ने कोर्ट में अपना पक्ष रखा। उनके वकील
के मुताबिक, ‘राहुल ने कहा कि बयान देते वक्त
मेरी मंशा गलत नहीं थी। मैंने तो भ्रष्टाचार के
खिलाफ आवाज उठाई थी।’ उधर, कोर्ट के बाहर
विधायक और याचिकाकर्ता पूर्णेश मोदी और
उनके समर्थकों ने भारत माता की जय और जय
श्रीराम के नारे लगाए।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी को अदालत ने क्यों सुनाई 2 साल की सजा ?

