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Thu. Apr 2nd, 2026

अपने बापू का ध्यान राखाया

पांवटा साहिब: सूरत की एक महिला से रेप के मामले में 81 साल के आसाराम को मंगलवार को उम्रकैद की सजा सुनाई गई। गुजरात के गांधीनगर सेशन कोर्ट ने

आसाराम को सोमवार को दोषी करार दिया था।
इससे पहले जोधपुर कोर्ट ने 25 अप्रैल, 2018 को आसाराम को यूपी की एक नाबालिग से रेप के मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई थी।

  1. आसाराम की पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई। इस केस में आसाराम की पत्नी समेत छह अन्य आरोपी थे। कोर्ट ने आसाराम को दोषी माना।आरोपियों में से एक की सुनवाई के दौरान मौत होगई। कोर्ट ने बाकी पांच आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया।

    सरकारी वकील आर. सी. कोड़ेकर ने बताया किआसाराम को IPC की धारा 376, 377 के तहतउम्रकैद की सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने यह आदेश
    भी दिया है कि पीड़ित महिला को 50 हजार रुपए मुआवजा दिया जाए।

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