जिला सिरमौर के अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी न्यायालय संख्या-एक पांवटा साहिब के न्यायाधीश की अदालत ने शनिवार को सड़क हादसे के एक मामले में दोषी टेंपो चालक रविकांत निवासी पुरुवाला कांशीपुर, पांवटा को विभिन्न धाराओं के तहत एक वर्ष कैद और 3,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।
सहायक जिला न्यायवादी गौरव शर्मा ने बताया कि 11 अक्तूबर 2012 को सड़क हादसा हुआ था जिसमें शिकायतकर्ता विक्रम सिंह ठाकुर के बयान पर मामला दर्ज करवाया गया था। शिकायतकर्ता का कहना था कि जब वो अपने दुकान के बाहर खड़ा था, तभी देखा कि विश्वकर्मा की तरफ से एक स्कूटी एक्टिवा पर सवार होकर महिला सही दिशा में आ रही थी।
तभी बांगरण चौक की तरफ से एक तेज रफ्तार टेंपू आया और सामने से आ रही स्कूटी को टक्कर मार दी। टेंपू स्कूटी को घसीटता हुआ करीब 10 फीट तक साथ ले गया। इस मामले में पुलिस ने उस वक्त लापरवाही से वाहन चलाने पर मामला दर्ज किया था।

