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Wed. Apr 8th, 2026

विकास खंड पांवटा साहिब के प्रधानों को बीडीओ का फरमान , महिला प्रधानों के बारे में जारी किया ये निर्देश

खंड विकास अधिकारी द्वारा
प्रधानों को जारी किया पत्र

पांवटा साहिब : पंचायत के कार्यों में निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों के पति, परिजन व अन्य पुरुष रिश्तेदारों के हस्तक्षेप को रोकने के लिए खंड विकास अधिकारी ने समस्त प्रधानों को पत्र लिखकर निर्देश दिया है। जिसमें कहा गया है कि कार्यालय पत्र संख्यां पी.सी.एच-एच् बी.(15)-7/98-1649-1737 दिनांक 27-05-2009 के सन्दर्भ में निदेशक पंचायती राज विभाग हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा लिखित में अधोहस्ताक्षरी के ध्यान में लाया गया है।

कि विकास खण्ड पांवटा साहिब की ग्राममें जहा महिला प्रधान है उक्त ग्राम पंचायतों के कार्यों में उनके पति व परिवार के सदस्यों द्वारा हस्तक्षेप किया जा रहा है जो की हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 व समान्य नियम 1997 का उलंघन है, जबकि चुने हुए जन प्रतिनिधि के स्थान पर कोई भी अन्य व्यक्ति पंचायत के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है।

ऐसा सिद्ध होने पर सम्बन्धित जन प्रतिनिधि को पद से हटाया जा सकता है।अतः आपको निर्देश दिये जाते है कि जिन ग्राम पंचायतों में महिला प्रधान है उन ग्राम
पंचायतों में विकास कार्यों में व अन्य कार्यों में उनके हस्तक्षेप को तुरंत रोका जाये भविष्य में यदि विभाग के संज्ञान में इस तरह की शिकायत प्राप्त होती है उसके खिलाफ नियम अनुसार कार्यवाही होगी।

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