Breaking
Tue. Aug 11th, 2026

High court का फैसला : जरूरी नहीं कर्मचारी एक स्थान पर तीन साल तक दे सेवाएं, तबादला कभी भी..

High court का फैसला : जरूरी नहीं कर्मचारी एक स्थान पर तीन साल तक दे सेवाएं, तबादला कभी भी..

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश सबीना और न्यायाधीश सत्येन वैद्य की खंडपीठ ने कहा कि प्रशासनिक कारणों से सरकार कर्मचारी का तबादला कभी भी कर सकती है। अदालत ने वन विभाग के कर्मचारी की याचिका को खारिज करते हुए यह निर्णय सुनाया।

याचिकाकर्ता अब्दुल हामिद ने आरोप लगाया था कि उसका तबादला तीन वर्ष से पहले ही कर दिया गया है। तबादला नीति का हवाला देते हुए याचिका में दलील दी गई थी कि कर्मचारी को एक स्थान पर सेवाएं देने के लिए तीन वर्षों का प्रावधान रखा गया है।

जबकि याचिकाकर्ता ने अभी डेढ़ वर्ष का कार्यकाल ही पूरा किया है। आरोप लगाया था कि उसका तबादला राजनीतिक सिफारिश पर किया गया है।

याचिकाकर्ता का तबादला चुराह वन मंडल से तुंदह ब्लॉक खजियार को प्रशासनिक आवश्यकता के आधार पर स्थानांतरित किया गया था। अदालत ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि तबादला नीति में एक कर्मचारी का सामान्य कार्यकाल को पूर्ण जनादेश नहीं कहा जा सकता।

सरकार अपने कर्मचारी को जनहित अथवा प्रशासनिक आवश्यकता पड़ने पर कभी भी तबादले कर सकती है।

Related Post